यूपी सरकार ने मज़दूरों पर तीन साल के लिए इमरजेंसी लगाई, सारे श्रम क़ानून छीने
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लहर डेस्क –यूपी सरकार ने अगले तीन सालों के लिए सभी श्रम क़ानूनों को मज़दूरों से छीन लेने का ऐलान किया है। ये फैसला योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में हुआ है।यानी अगले तीन साल तक उत्तर प्रदेश में कोई श्रम क़ानून लागू नहीं होगा और फ़ैक्ट्री मालिक जैसा चाहें मज़दूरों से व्यवहार कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि मज़दूरों की हालत राज्य में गुलामों जैसी हो जाएगी।उधर, मध्यप्रदेश कानून बना रहा है नये उद्योगों और मौजूदा 40 मजदूरों तक वाले उद्योगों पर फ़ैक्ट्री क़ानून लागू नहीं होगा। मालिक उनसे ‘अपनी सुविधानुसार’ जैसे चाहें काम करा सकते हैं।श्रम विभाग और अदालतें इसमें कोई दखल नहीं देंगी। इन उद्योगों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के कोई मानक लागू नहीं होंगे। किसी के बीमार होने पर श्रम विभाग को सूचना तक नहीं देनी होगी।राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने न केवल उद्योगों को कोरोना के समय में ही खोल दिया बल्कि फ़ैक्ट्री मालिकों को मज़दूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लेने का नया ग़ैरक़ानूनी आदेश जारी कर दिया है।15 अप्रैल को जारी आदेश में राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया है कि ये नियम अगले तीन महीने तक लागू रहेगा, लेकिन ये बात साफ़ है कि ये सिर्फ उद्योग जगत को इशारा है। जब 12 घंटे काम सामान्य बात हो जाएगी तो आदेश वापस लेने के बावजूद उद्योगपति इसे जारी रखना चाहेंगे।पूंजीपतियों की इस सेवा के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूरि भूरि प्रशंसा की और इसे बाकी राज्यों के मॉडल बताया।इससे पहले गुजरात के उद्योगपतियों की संस्था ने सबसे पहले सुझाव दिया था लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधों में आई गिरावट की भरपाई के लिए अगले एक साल तक यूनियन बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।